@Nazeer**: Re# 223309-1४
सर आप सभी ने अपनी अपनी कहानी बता दी -- लेकिन सचाई है की टी टी यी महोदय इस तरह के टिकिट होल्डर्स के लिए अपनी तरफ से ही नए नए नियम और कानून बना लेते है -- और किसी भी तरह का गार्ड प्रमाण पत्र इशु नहीं करते है -- जिस टी टी ई के दिल में जो आया वही उसने किया -- यहाँ आपको बता दू की आपकी इंडियन रेलवे ने अपने रनिंग स्टाफ को सही ढंग से ई टिकिट के नियम और कानून से अवगत ही नहीं कराया है - यदि कराया है तो ये लोग अपनी ही व्याख्या लगाते है -- में एक ई टिकिट एजेंट हु और पास्ट 4 साल से इस तरह...
more... के कई केस से जूझ रहा हु - ऐसी स्थिति में टी टी ई यात्री से कहता है की तुम्हारे एजेंट के खाते में यह पार्शल अन्कंफर्म्र्फ़ यात्री का रुपया पहुच चुका है जाओ जाकर अपने एजेंट से मांगो रुपया - जबकि हकीकत यह होती है की रुपया आया ही नहीं होता है यह आप भी जानते है --- और गार्ड प्रमाण पत्र देने से साफ़ इनकार कर देते है -- अब बताईये ऐसी दशा में वे यात्री हमसे ही लड़ाई करना शुरू कर देते है --की सर टी टी ई गलत नहीं बता सकता उसने जो कहा बिलकुल सही कहा लाओ दो हमारा रुपया -- अब आपसे में पूछता हु की हमें इस दशा में क्या करना चाहिए -- जबकि हमारे पास वो रिफंड तभी आयेगा जब हम टी दी आर डालेगे और टी दी आर के लिए हमें गार्ड प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी -जब यह सर्तिफिकाते ही हमें नहीं मिलेगा तो जम कैसे टी दी आर फाइल कर सकते है ???????