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रेलयात्रा से जुड़े इन नियमों को नजरअंदाज न करें
Tue, 04 Feb 2014 12:26 PM (IST)
रेलयात्रा से जुड़े इन नियमों को नजरअंदाज न करें
जागरण संवाददाता, बरेली। रेल सफर हर किसी...
more... की जिंदगी से जुड़ा है। शायद ही कोई हो, जिसका पाला रेलवे से न पड़ता हो। दिक्कतें भी किसी से छिपी नहीं हैं। रिजर्वेशन कंफर्म होने से लेकर ट्रेन कैंसिल की जानकारी तक.। कोई भी अधूरी जानकारी सिर दर्द पैदा कर देती है। उस पर दिक्कत यह है कि आए दिन रेलवे के नियम बदल रहे हैं।
रेलवे ने छात्र, खिलाड़ी, गूंगे-बहरों के रिजर्वेशन पर 50, कैंसर-थैलीसीमिया पीड़ित और विकलांग को 75 तथा डॉक्टर के रिजर्वेशन चार्ज में दस फीसदी की छूट दी है। यह छूट लेने को छात्र-खिलाड़ियों को स्कूल से लिखवाकर लाना पड़ता है, तो वहीं डॉॅक्टर, विकलांग, गूंगे-बहरों को अपने प्रमाण पत्र तथा मरीजों को डॉक्टर का पर्चा लगाना पड़ता है। हकीकत यह है कि जानकारी न होने के कारण विकलांगों को छोड़ कोई भी अपनी सुविधाओं का लाभ लेने नहीं पहुंचता।
आइडी न होने पर टिकट रद
रेल सफर से पहले अपनी आइडी को अवश्य साथ में रखें। ट्रेन में आइडी न होने पर आपका टिकट भी रद हो सकता है। रेलवे ने नया टिकट बनाने के साथ ही जुर्माना वसूलने की हिदायत दी है, जबकि आइडी होने और टिकट न होने पर यात्री से जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। वह अपना टिकट बनवाकर सफर कर सकता है।
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49 घंटे पहले रद करें टिकट
रेलवे ने टिकट रद कराने के मामले में बड़े बदलाव किए हैं। यात्री 49 घंटे पहले टिकट रद करता है, तो कन्फर्म टिकट पर एसी फर्स्ट में 120, सेकेंड में सौ, थर्ड में नब्बे और स्लीपर में 60 रुपये कटते हैं। इसके साथ ही वेटिंग टिकट पर सभी एसी क्लास में 35 और स्लीपर क्लास में 30 रुपये कटते है। मात्र 48 घंटे पहले टिकट रद पर 50, छह घंटे पहले 25 फीसदी रकम वापस होगी, लेकिन ट्रेन आने से दो घंटे पहले कुछ भी वापस नहीं होगा।
समस्या पर यहां करें कॉल
रिजर्वेशन संबंधित जानकारी एवं शिकायत को लेकर यात्री 9760541564 पर कॉल कर सकते हैं। उन्हें तुरंत समस्या से निजात मिलेगी।
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